नयी दिल्ली 8 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा माफ करने के मामले में 26 जनवरी से पहले निर्णय लिया जाये।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘हम आपको 2 से 3 सप्ताह का समय देंगे। आप सारी प्रक्रिया 26 जनवरी से पहले पूरी करें। 26 जनवरी अच्छा दिन है। यह बहुत ही उत्तम होगा अगर आप इससे पहले निर्णय लेते हैं।’ शीर्ष अदालत राजोआना की मौत की सजा इस आधार पर उम्र कैद में तब्दील करने के लिये याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि वह 25 साल से जेल में है। पंजाब के सिविल सचिवालय के बाहर 31 अगस्त 1995 को हुए बम विस्फोट में पंजाब पुलिस के सिपाही राजोआना को दोषी पाया गया था। विस्फोट मे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की मौत हो गयी थी।