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पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे... सुप्रीम सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे...
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सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। पीठ ने चार सितंबर को मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, ‘...हम ‘पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी’ शीर्षक से एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि साल 2025 के शुरुआती सात-आठ महीनों में पुलिस हिरासत में करीब 11 मौतें हुई हैं।’ दिसंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।

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