मुंबई, 16 अप्रैल (एजेंसी)
मुंबई में एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को और तीन दिन के लिए हिरासत में सौंपने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सीबीआई को पर्याप्त हिरासत पहले ही दी जा चुकी है और रिमांड अर्जी में उल्लेख किया गया आधार ‘अच्छा और संतोषजनक नहीं’ है। इसके साथ ही, अदालत ने देशमुख, उनके दो सहयोगियों-संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे तथा बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देशमुख और उनके दो सहयोगी धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद न्याायिक हिरासत में हैं। वहीं, वाजे, उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास एक वाहन से विस्फोटक सामग्री मिलने और मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में है।
भ्रष्टाचार के एक मामले में सभी आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष सीबीआई न्यायाधीश डी पी सिंगाडे के समक्ष शनिवार को पेश किया गया। सीबीआई के अनुरोध को खारिज करते हुए अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।