नयी दिल्ली, 24 मार्च (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को को-लोकेशन मामले में जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। सीबीआई ने उन्हें 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पूछताछ किए जाने के बाद सुब्रमण्यन को 9 मार्च को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि खुद को हिमालय के योगी के रूप में पेश करने वाले सुब्रमण्यन ने एनएसई की तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अपने प्रभाव में ले लिया था। वकील ने कहा कि पूछताछ के दौरान सुब्रमण्यन बचने की कोशिश करते रहे और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह भागने की कोशिश कर सकते हैं।
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि प्राथमिकी में सुब्रमण्यन का नाम नहीं था और एनएसई की को-लोकेशन सुविधा में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने सुब्रमण्यन के हिमालय का योगी होने के दावे को भी नकारा।