नयी दिल्ली, 24 नवंबर (एजेंसी)
नौसेना की आईएनएस-सिंधुरत्न-एमआरएलसी परियोजना से संबंधित गोपनीय सूचना कथित तौर पर लीक करने के मामले में नौसेना के कमांडर जगदीश और कमांडर अभिषेक शॉ के खिलाफ सीबीआई ने आरोप-पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नए आरोप-पत्र में एजेंसी ने ‘आईएनएस सिंधुरत्न-एमआरएलसी परियोजना के भुगतान से संबंधित सूचना लीक करने’ के कथित मामले में कमांडर अजीत पांडे और सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी कोमोडोर रणदीप सिंह का नाम भी शामिल किया है।
उन्होंने बताया कि छह आरोपियों के खिलाफ दो आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके थे लेकिन कमांडर जगदीश और कमांडर अभिषेक शॉ के खिलाफ जांच चल रही थी। कमांडर जगदीश को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कमांडर जगदीश और कमांडर शॉ के खिलाफ सीबीआई ने 20 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारी कोमोडोर रणदीप सिंह और कमांडर एस जे सिंह, सेवारत अधिकारी कमांडर अजीत पांडे, कमांडर जगदीश और हैदराबाद स्थित एलेन रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक समेत कई आरोपियों को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि सीबीआई ने यह स्वीकार किया है कि शासकीय गोपनीयता कानून (ओएसए) के तहत जांच चल रही है लेकिन उन्होंने आरोप-पत्र में इसका जिक्र नहीं किया। वकीलों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया गया आरोप-पत्र अधूरा है अत: आरोपी स्वत: जमानत पाने का अधिकारी हो जाता है। जांच एजेंसी अगर 60 दिन अथवा 90 दिन की तय अवधि (लगाए गए आरोपों के आधार पर) के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं करती है तो आरोपी वैधानिक रूप से जमानत का हकदार हो जाता है।