सीबीआई ने एनसीआर में मकान खरीदारों से धोखाधड़ी के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 22 प्राथमिकी दर्ज की हैं। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली और एनसीआर में 47 स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने अपनी अलग-अलग प्राथमिकियों में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स व अन्य को नामजद किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे कई बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की है। पीठ ने एजेंसी को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की गई प्रारंभिक छह जांचों को और जांचके लिए 22 नियमित मामलों में बदलने की अनुमति दी थी।
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