नकदी को अग्नि : जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए गठित होगी पीठ
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करने का अनुरोध किया है। समिति ने उन्हें जली हुई नकदी बरामदगी मामले में कदाचार का दोषी पाया था। जस्टिस वर्मा ने उनके खिलाफ महाभियोग की तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा आठ मई की गयी सिफारिश को भी रद्द करने का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा की ओर से मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘मुझे एक पीठ का गठन करना होगा।’ चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके लिए इस मामले को सुनना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि वह भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने दलील दी है कि जांच ने ‘साक्ष्य को पलट दिया’।