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मिंत्रा पर 1654 करोड़ के एफडीआई उल्लंघन का केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘फैशन एवं लाइफस्टाइल’ मंच मिंत्रा, उससे संबंधित कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां ‘होलसेल कैश एंड...
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प्रवर्तन निदेशालय।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘फैशन एवं लाइफस्टाइल’ मंच मिंत्रा, उससे संबंधित कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां ‘होलसेल कैश एंड कैरी’ की आड़ में मल्टी-ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही हैं।

एक अधिकारी ने कहा, ‘जांच में पाया गया कि मिंत्रा डिजाइंस ने खुद को थोक व्यापारी घोषित करते हुए 1654.35 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था। कंपनी ने अपनी लगभग सारी बिक्री अपने ही समूह की वेक्टर ई-कॉमर्स को की और वेक्टर ने सीधे खुदरा ग्राहकों को उत्पाद बेचे।’ होलसेल या कैश-एंड-कैरी व्यवसायों को अपने माल का केवल 25 प्रतिशत तक ही समूह की कंपनियों को बेचने की अनुमति है।

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