मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

‘व्यस्त समय’ में दोगुना किराया वसूलेंगी कैब कंपनियां

सरकार ने दी अनुमति
Advertisement

नयी दिल्ली, 2 जुलाई (एजेंसी)

सड़क परिवहन मंत्रालय ने उबर, ओला और रैपिडो जैसी कैब सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को ‘पीक ऑवर’ (व्यस्त समय) के दौरान आधार मूल्य का दोगुना तक किराया वसूलने की अनुमति दे दी है। अभी तक यह डेढ़ गुना है। गैर व्यस्त समय के लिए किराया आधार मूल्य का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

Advertisement

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार निश्चित आधार किराया न्यूनतम तीन किलोमीटर के लिए होगा। अगर रद्दीकरण, एग्रीगेटर द्वारा वैध कारण के बिना किया जाता है तो चालक पर किराये का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा, जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। बिना किसी वैध कारण के टिकट रद्द करने पर यात्री पर भी इसी प्रकार का जुर्माना लगाया जाएगा। एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर के पास पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा तथा 10 लाख का ‘टर्म’ बीमा हो। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि एग्रीगेटर द्वारा एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एग्रीगेटर्स को वाहन में ‘वाहन लोकेशन और ट्रैकिंग उपकरण’ (वीएलटीडी) की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह उपकरण हर समय सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा, कैब एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि चालक ‘इन-बिल्ट मैकेनिज्म’ के माध्यम से एप में बताए गए मार्ग का अनुसरण करे। ऐसा नहीं करने पर एप नियंत्रण कक्ष को संकेत देगा, जो तुरंत चालक और यात्री से संपर्क करेगा।

Advertisement
Show comments