मुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

मध्य वर्ग के लिए बजट बसंती

आम बजट 2025-26 नौकरीपेशा को कर छूट की राहत, 12 लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं
बजट भाषण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। - प्रेट्र
Advertisement

नयी दिल्ली, 1 फरवरी (ट्रिन्यू)

नौकरीपेशा और मध्य वर्ग को 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर से छूट। टैक्स स्लैब में बदलाव। वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर टैक्स कटौती सीमा में बढ़ोतरी। पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण। कृषि-उत्पादकता और गांव के स्तर पर समृद्धि बढ़ाने के मकसद से छह नयी योजनाएं। सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से ऋण प्राप्त करने की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर की जाएगी पांच लाख...

Advertisement

ये घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए शनिवार को की। बसंत पंचमी से एक दिन पहले पेश किए गये बजट को जानकार मध्य वर्ग के लिए ‘वासंतिक’ बता रहे हैं। यानी सौगातों की बौछार। वहीं, विपक्षी नेताओं ने कहा कि बजट में आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है और सरकार इसे आगामी बिहार चुनावों को ध्यान में रखकर लायी है।

संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चार इंजन... कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा, नयी कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि नये आयकर कानून में ‘न्याय’ की भावना होगी और यह ‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’ के सिद्धांत पर काम करेगा। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के साथ ही कर कानूनों को सरल बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, ‘इस बजट का लक्ष्य पांच वर्षों के दौरान छह क्षेत्रों... कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकीय क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। ये हमारी वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे।’

 

कितनी होगी बचत

नौकरीपेशा को आयकर में बड़ी छूट दी गयी है, लेकिन इसका लाभ नयी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों को ही मिलेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ अब 12.75 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। नयी कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अगर 12 लाख रुपये से अधिक आय होती है तो शुरुआती चार लाख रुपये तक की आय पर छूट होगी, जबकि 4-8 लाख पर 5 प्रतिशत और 8-12 लाख पर 10 प्रतिशत टैक्स भी जोड़ा जाएगा। नयी कर व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है, वे आयकर में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आयकर छूट सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से एक करोड़ लोगों को कोई कर नहीं देना होगा।

पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे

पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा दो साल से बढ़ाकर चार साल की गयी है। यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो वह अब इस गलती को चार साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे।

दो घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा

बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दी गयी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे। जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर ही

मिलती थी।

Advertisement