मुंबई, 22 फरवरी (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाणे पुलिस को निर्देश दिया कि वह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ 28 फरवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। अदालत ने यह निर्देश 1997 में अपने रेस्तरां और बार के लिए शराब लाइसेंस प्राप्त करते समय धोखाधड़ी और जानबूझकर गलत जानकारी देने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में दिया है। कोर्ट ने कहा कि समन का पालन करते हुए वानखेड़े को 23 फरवरी (बुधवार) को ठाणे पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। इसके साथ ही पीठ ने उन्हें जांच में अपना पूरा सहयोग देने को कहा। पीठ ने कहा कि मामले के गुण-दोष पर गौर किए बिना, मामले के तथ्यों और विशेष परिस्थितियों में, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि मामले में कुछ भी जरूरी नहीं था और इसे 28 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
वानखेड़े ने सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिकी को रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण का अनुरोध किया था। राज्य के आबकारी विभाग ने वानखेड़े के खिलाफ ठाणे के कोपारी थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, 1997 में वानखेड़े के नाम पर एक रेस्तरां और बार में शराब परोसने के लिए लाइसेंस की खातिर जमा कराए गए दस्तावेज जाली थे।