मुंबई, 5 जुलाई (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने पिछले साल मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए, शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को जमानत दे दी है। एकल पीठ ने खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। ईडी ने ‘महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान’ नामक एक ट्रस्ट से धन की हेराफेरी करने के आरोपी खान को सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में देगी। महाराष्ट्र के यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद गवली भी इस मामले में आरोपी हैं और अपना बयान दर्ज कराने के लिए तीन बार ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि खान और गवली ने लगभग 18 करोड़ रुपये के कोष की हेराफेरी के लिए ‘जालसाजी और धोखाधड़ी’ करके एक ट्रस्ट को निजी कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची।