Bombay HC Action बंबई हाईकोर्ट ने कदाचार में दोषी पाए गए दो न्यायाधीशों को पद से हटाया
Bombay HC Action बंबई हाईकोर्ट ने गंभीर कदाचार और न्यायिक आचरण के उल्लंघन के आरोपों में निचली अदालत के दो न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें सातारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और दीवानी न्यायाधीश इरफान शेख शामिल...
Bombay HC Action बंबई हाईकोर्ट ने गंभीर कदाचार और न्यायिक आचरण के उल्लंघन के आरोपों में निचली अदालत के दो न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें सातारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और दीवानी न्यायाधीश इरफान शेख शामिल हैं। यह फैसला उच्च न्यायालय की अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट के बाद सुनाया गया।
धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है, जबकि इरफान शेख पर भ्रष्टाचार और एनडीपीएस मामलों में जब्त नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। शेख के खिलाफ एक याचिका उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दिसंबर 2024 में निकम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने एक महिला से पांच लाख रुपये रिश्वत मांगने के लिए अपने परिचितों किशोर संभाजी खरात (मुंबई निवासी) और आनंद मोहन खरात (सातारा निवासी) के माध्यम से संपर्क कराया था। रिश्वत के बदले उस महिला के पिता को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने की बात कही गई थी।
निकम ने जनवरी 2025 में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, परंतु अदालत ने मार्च में इसे खारिज कर दिया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि तीन से नौ दिसंबर 2024 के बीच रिश्वत मांगने की पुष्टि हो चुकी थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत निकम और उनके सहयोगियों पर मामला दर्ज किया गया।
बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया, ताकि न्यायपालिका की साख और नैतिक मानकों की रक्षा हो सके।