नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (एजेंसी)
राजनीतिक रूप से संवेदनशील 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स दलाली मामले में सभी आरोपों को खारिज करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गयी है। हाईकोर्ट ने अपने 2005 के फैसले में तीन हिंदुजा बंधुओं – एसपी हिंदुजा, जीपी हिंदुजा और पीपी हिंदुजा – और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।
अधिवक्ता अजय अग्रवाल की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर, 2018 को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जांच एजेंसी फैसले के खिलाफ अग्रवाल द्वारा दायर अपील में सभी आधार रख सकती है। अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने 2005 में ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।