सलमान खान के घर पर गोलीबारी मामला, बिश्नोई गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका खारिज
महाराष्ट्र के मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल अभिनेता सलमान खान के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल 2024 की सुबह बाइक सवार दो व्यक्तियों विक्की गुप्ता और सागर पाल गोलीबारी कर फरार हो गए थे।
पुलिस के अनुसार, चौधरी ने गोलीबारी से दो दिन पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट की टोह ली थी, इलाके का वीडियो बनाया था और उसे मामले में वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई को भेजा था। चौधरी, गुप्ता और पाल के साथ-साथ इस मामले में सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी अनुज कुमार थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। मामले में दायर आरोपपत्र में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया है।