भोपाल (एजेंसी) : मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और सहभागियों को 5 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक के तहत कार्रवाई के लिए धर्मान्तरण के लिए बाध्य किए गये व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता अथवा भाई-बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा।’