मुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

Bikram Majithia : मजीठिया को राहत... कोर्ट ने घर सर्च पर लगाई रोक, विजिलेंस को दी सिर्फ वैल्यूएशन की इजाजत

वकील की मौजूदगी में ही होगी प्रॉपर्टी की जांच, 22 को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
Advertisement

मोहाली, 15 जुलाई (राजीव तनेजा/हप्र):

Bikram Majithia : आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने उनके घर पर विजिलेंस की ओर से की गई सर्च पर तत्काल रोक लगाते हुए कहा कि अब केवल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन (मूल्यांकन) की जा सकती है, वह भी मजीठिया के वकील की मौजूदगी में और पहले से सूचना देकर।

Advertisement

मजीठिया के वकील अर्शदीप कलेर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि विजिलेंस टीम पहले ही अमृतसर, मजीठा और दिल्ली स्थित तीन संपत्तियों की तलाशी ले चुकी है। उस दौरान विजिलेंस के जांच अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिससे कानून के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आगे किसी भी प्रकार की तलाशी पर रोक लगा दी।

सूचना के बाद ही होगी वैल्यूएशन

कोर्ट ने निर्देश दिए कि विजिलेंस को अगर किसी संपत्ति का मूल्यांकन करना है तो वह मजीठिया के वकील को एक दिन पहले सूचित करेगी। इसके बाद केवल वकील की मौजूदगी में ही वैल्यूएशन की कार्रवाई की जा सकेगी।

जेल से बाहर आने की कोशिशें तेज

उधर, मजीठिया ने अब जेल से बाहर आने के लिए कानूनी प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनकी ओर से मोहाली कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई 22 जुलाई को होगी। कोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मजीठिया को 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। वह नाभा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

बैरक बदलने की भी मांग

मजीठिया के वकीलों ने जेल प्रशासन से उन्हें ऑरेंज कैटेगरी की सुविधाएं देने और बैरक बदलने की भी मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि मजीठिया विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसलिए जेल मैनुअल के तहत विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए।

इस पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी। जेल में हाल ही में पत्नी ने उनसे मुलाकात की और बताया कि वह 'चढ़दी कला' में हैं और उनका मनोबल कमजोर नहीं हुआ है।

जुलाई में चार बार होगी सुनवाई

मजीठिया केस में जुलाई महीने में चार महत्वपूर्ण सुनवाइयां तय हैं:

17 जुलाई: बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई

19 जुलाई: न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त

22 जुलाई: नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई

28 जुलाई: हाईकोर्ट में रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

Advertisement
Tags :
Bikram Singh MajithiaDainik Tribune Hindi NewsDainik Tribune Latest NewsDainik Tribune newslatest newslawyer Arshdeep KalerMohali courtpunjab newsPunjab PoliticsShiromani Akali Dalदैनिक ट्रिब्यून न्यूजहिंदी न्यूजहिंदी समाचार