बिहार एसआईआर : अब भी दाखिल की जा सकती हैं आपत्तियां, दावे
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान तैयार मतदाता सूची के मसौदे में दावे, आपत्तियां और सुधार एक सितंबर के बाद भी दाखिल किए जा सकेंगे, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम...
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भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान तैयार मतदाता सूची के मसौदे में दावे, आपत्तियां और सुधार एक सितंबर के बाद भी दाखिल किए जा सकेंगे, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग की इस दलील पर गौर किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। शीर्ष अदालत ने बिहार एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति को काफी हद तक विश्वास का मुद्दा करार देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने में व्यक्तिगत मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों को तैनात करे। आयोग ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 2.74 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने पात्रता दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। उसने राजद के उन दावों का खंडन किया, जिनमें 36 दावे दाखिल किए जाने का आरोप लगाया गया था। उसने कहा कि पार्टी ने केवल 10 ऐसे दावे दाखिल किए हैं।
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