अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बड़ा एक्शन, DGCA ने निर्देश पर एयर इंडिया ने तीन अधिकारी हटाए
मुंबई, 21 जून (भाषा)
Air India: विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया से गंभीर चूक के कारण उसके एक डिवीजनल उपाध्यक्ष सहित तीन अधिकारियों को चालक दल कार्य दायित्व से संबंधित सभी भूमिकाओं से हटाने का आदेश दिया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 20 जून को अपने आदेश में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन से इन अधिकारियों के खिलाफ बिना देरी किए आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को भी कहा।
DGCA के आदेश के अनुसार, तीन अधिकारियों में एयरलाइन के एक डिवीजनल उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने नियामक के निर्देश को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू कर दिया है। एयरलाइन ने शनिवार को कहा, ''कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र (आईओसीसी) की सीधी निगरानी करेंगे।
एयर इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक प्रथाओं का पूरी तरह से पालन हो।'' DGCA ने अपने आदेश में कहा, ''एयर इंडिया ने लाइसेंस और आराम संबंधी आवश्यकताओं में चूक के बावजूद विमान चालक दल की कार्यसूची और संचालन के संबंध में स्वैच्छिक रूप से गंभीर उल्लंघनों का खुलासा किया गया है।''
आदेश में कहा गया कि विशेष चिंता की बात यह है कि इन परिचालन चूकों के लिए सीधे जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। नियामक ने कहा कि ये अधिकारी कार्य दायित्व प्रोटोकॉल और निरीक्षण में प्रणालीगत विफलताओं सहित गंभीर चूकों में शामिल रहे हैं।
DGCA ने एयर इंडिया को यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में चालक दल के कार्य दायित्व में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। DGCA का ताजा निर्देश ऐसे समय में आया है जब पिछले सप्ताह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना के बाद एयरलाइन कड़ी जांच के दायरे में है।
DGCA ने चालक दल के लिए कार्य अवधि मानदंडों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया को नोटिस भेजा
विमानन सुरक्षा नियामक DGCA ने चालक दल के उड़ान कार्य समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
नोटिस के अनुसार ये उल्लंघन 16 और 17 मई को एयरलाइन की बेंगलुरु-लंदन उड़ानों की जांच के दौरान पाए गए, जहां एफडीटीएल 10 घंटे की सीमा से अधिक था। DGCA ने नोटिस में नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर खंड सात, श्रृंखला जे भाग तीन) के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा, ''एक मौके पर जांच के दौरान, यह पाया गया कि एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन (एएल133) के लिए दो उड़ानें संचालित कीं, जिनमें से दोनों ने 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया।'' नोटिस पर एयर इंडिया की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
नियामक ने नोटिस में कहा, ''एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक प्रावधानों और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।'' DGCA ने एयर इंडिया से सात दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि ''नोटिस के अनुसार, इन उल्लंघनों के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।''