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Bengaluru Stampede : कल तय होगा... बेंगलुरु भगदड़ में RCB के मार्केटिंग हेड को मिलेगी जमानत या नहीं

अदालत ने आरसीबी के विपणन प्रमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, 12 जून को सुनाएगी फैसला
प्रतीकात्मक चित्र
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बेंगलुरु, 11 जून (भाषा)

Bengaluru Stampede : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से जुड़े मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विपणन प्रमुख निखिल सोसले की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि 12 जून को अपराह्न 2.30 बजे आदेश सुनाया जाएगा।

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सोसले को छह जून को केंद्रीय अपराध शाखा ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वह दुबई जाने की तैयारी में थे। उन्होंने अपनी याचिका में छह जून की सुबह अपनी गिरफ़्तारी की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित है।

महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अपनी दलील में दावा किया कि चार जून को सुबह करीब 7.04 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के करीब 28 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया हैंडल से विधान सौध और स्टेडियम में विजय परेड के बारे में पोस्ट किया गया। शेट्टी ने कहा कि ऐसा बिना अनुमति के किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि सोसले का देश से भागने का इरादा था, क्योंकि उन्होंने अगले दिन सुबह जल्दी उड़ान भरने के लिए पांच जून को रात 10.56 बजे दुबई के लिए हवाई टिकट खरीदे थे। आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने नौ जून को सोसले और अन्य तीन गिरफ्तार व्यक्तियों को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया था और नौ दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को उच्च न्यायालय की कार्यवाही पूरी होने तक स्थगित कर दिया था।

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