Bengaluru Stampede : आरसीबी के विपणन प्रमुख की राहत, बेंगलुरु भगदड़ मामले में अदालत ने दी रिहाई की हरी झंडी
बेंगलुरु भगदड़: अदालत ने आरसीबी के विपणन प्रमुख और अन्य लोगों को रिहा करने का निर्देश दिया
बेंगलुरु, 12 जून (भाषा)
Bengaluru Stampede : कर्नाटक हाई कोर्ट ने चार जून को बेंगलुरु में मची भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विपणन प्रमुख निखिल सोसले और अन्य लोगों को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश दिया। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।
हाई कोर्ट से राहत पाने वाले अन्य लोगों में सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और इवेंट आयोजक कंपनी ‘डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड' के शमंत एनपी माविनाकेरे शामिल हैं। सभी को छह जून को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने गिरफ्तार किये गये लोगों से अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है।
आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने 11 जून को दलीलें सुनने के बाद सोसले की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोसले और अन्य याचिकाकर्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने नौ जून को सोसले और गिरफ्तार किए गए अन्य तीन लोगों को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया और नौ दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए मामले की सुनवाई को टाल दिया था।