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Bengaluru Stampede : कर्नाटक HC को स्वत: संज्ञान मामले में मिले दस्तावेज, अंग्रेजी अनुवाद मांगा

कोर्ट ने अनुदित दस्तावेज को भी सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
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बेंगलुरु 12 जून (भाषा)

स्थानीय एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान वाली याचिका से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज कर्नाटक हाईकोर्ट को कल मिल गए। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे।

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जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो कन्नड़ में लिखे दस्तावेजों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की खंडपीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया। राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने पीठ को आश्वस्त किया कि दो दिनों में इन दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करा दिया जाएगा।

कोर्ट ने अनुदित दस्तावेज को भी सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित हितधारकों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के सभी आधिकारिक पत्राचार कर्नाटक के मुख्य सचिव की हिरासत में रखे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ऐतिहासिक जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 जून को इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कारण की जांच करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए नोटिस जारी किया था।

शेट्टी ने यह कहते हुए सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी कि इस मामले में जमानत याचिका की सुनवाई भी की जा रही है, ऐसे में सरकार के जवाब के किसी भी बिंदु का इस्तेमाल याचिकाकर्ता द्वारा किया जा सकता है। कोर्ट ने शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी और रजिस्ट्रार जनरल को इसे अपने कब्जे में रखने को कहा था।

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