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Bengaluru Stampede : CID करेगी बेंगलुरु भगदड़ की जांच... RCB, कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी व KSCA के खिलाफ मामला दर्ज 

राज्य सरकार ने भगदड़ की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं
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पीटीआई फोटो।
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बेंगलुरु, 5 जून (भाषा)
Bengaluru Stampede : बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और अन्य के खिलाफ आज गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 4 जून को मची इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। यह जानकारी पुलिस ने दी।
पुलिस ने बताया कि पुलिस के एक निरीक्षक की शिकायत के बाद 4 जून को कब्बन पार्क थाने में कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में आरसीबी फ्रेंचाइजी को आरोपी नंबर एक, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी नंबर दो और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ प्रशासनिक समिति को आरोपी नंबर तीन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मामला जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 105 (गैर इरादतन हत्या), 115 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों का इस्तेमाल करके जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 121 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 190 (सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में किए गए अपराधों के लिए गैरकानूनी जमावड़े में शामिल लोगों की जिम्मेदारी), 132 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 125(12) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) के तहत दर्ज किया गया है।
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आरसीबी खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित विशेष सम्मान समारोह के दौरान स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने भगदड़ की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसका नेतृत्व बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश कर रहे हैं।
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