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Banke Bihari Temple Corridor : बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश पर रोक, अदालत ने याचिका पर टाली सुनवाई

उप्र : बांके बिहारी मंदिर के लिए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली
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प्रतीकात्मक चित्र
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Banke Bihari Temple Corridor : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक न्यास का गठन करने संबंधी अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी।

अदालत में बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कहा गया कि राज्य की विधायिका द्वारा उक्त अध्यादेश के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया है, जिस पर राज्यपाल की मंजूरी प्रतीक्षारत है।

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न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने राज्य सरकार की ये दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगति करने का आदेश दिया ताकि याचिकाकर्ता उक्त कानून को चुनौती दे सके या फिर लंबित रिट याचिका में संशोधन की अर्जी दायर कर सके। श्री बांके बिहारी जी और दो अन्य लोगों द्वारा यह याचिका दायर की गई है।

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