नैनीताल, 22 सितंबर (एजेंसी)उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती पर बीच में रोक लगाते हुए राज्य सरकार से प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र मैठाणी ने मंगलवार को पूछा कि भर्ती के नियम क्यों बदले गए और इसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार और आयोग को इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रकाश गौड़ तथा अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 13 अक्तूबर 2020 को एलटी ग्रेड के 1,431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस पद के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य थी। हालांकि, 25 फरवरी, 2021 को नियमों में बदलाव करते हुए बीएड डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी। याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में बिना बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को शामिल करना गलत है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।