नयी दिल्ली, 9 मई (एजेंसी)सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 या केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 से जुड़े मामलों में यह आदेश दिया। पीठ अभद्र भाषा के मुद्दे को उठाने और ओटीटी (ओवर द टॉप) मंचों के नियमन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों में आगे की सुनवाई पर रोक लगाने का निर्देश देते हैं।’ पीठ अब 19 मई को सुनवाई करेगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इस मामले में शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कुछ हाईकोर्ट ने वैधानिक नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र ने उन आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।