नयी दिल्ली, 28 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर के निकट इस महीने की शुरुआत में आयोजित उस कार्यक्रम के एक आयोजक की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें साम्प्रदायिक नारे लगाए गये थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार प्रीत सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि संविधान में सभा करने और अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार दिए गए हैं लेकिन ये अधिकार निरंकुश नहीं हैं और अंतर्निहित उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ इनका उपयोग किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अधिकारों का प्रयोग विवेक के साथ किया जाना चाहिए।सिंह पर 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एक रैली के दौरान विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने और युवाओं को एक विशेष धर्म के खिलाफ प्रचार करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।