नयी दिल्ली, 24 मई (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की एक याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने जमानत के लिये इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा रखी गई एक शर्त को चुनौती दी है। खान का दावा है कि यह शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है। विश्वविद्यालय को कथित रूप से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाया गया था। जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला. एम. त्रिवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया है। खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके एक सहयोगी ने शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और पीठ ने उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा है। सिब्बल ने कहा, ‘अदालत ने रजिस्ट्रार के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने को कहा था। इसका उल्लेख किया गया, लेकिन मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।’ पीठ ने कहा, ‘हम इस सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करेंगे।’
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 10 मई को खान को अंतरिम जमानत देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी को 30 जून, 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़ी शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने और उसके चारों ओर कंटीले तारों से चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि उक्त कवायद पूरी होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया जाएगा।