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Atul Subhash Case : अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों को मिली जमानत, पति ने लगाए थे ये आरोप

सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी
वीडियो ग्रैब।
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बेंगलुरु, 4 जनवरी (भाषा)

Atul Subhash Case : कर्नाटक में बेंगलुरु शहर की एक अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शनिवार को इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों आरोपी अदालत के समक्ष पेश हुए। बता दें कि, सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अलग रह रही पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

सुभाष ने कहना था कि उसके ससुराल वालों ने तलाक के लिए उस पर 3 करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया था। सुभाष ने 40 पन्नों के अपने सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे के वीडियो में ये आरोप लगाए थे। इसी बीच, अतुल का एक पत्र भी सामने आया था जो उसने अपने पुत्र के लिए लिखा था। अतुल ने लिखा था- बेटे व्योम के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं।

मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह इसे समझने के लिए समझदार बनेगा। बेटे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा था कि तुम्हारे लिए कभी भी अपनी जान दे सकता हूं। दुख की बात है कि मैं अब तुम्हारी वजह से ही अपनी जान दे रहा हूं। ये शर्मनाक व्यवस्था एक बच्चे को उसके पिता के लिए बोझ बना देती है। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों को कुर्बान कर सकता हूं।

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