Attack on Rekha Gupta : पुलिस को अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश, एक नवंबर को होगी सुनवाई
Attack on Rekha Gupta : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 20 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित ‘जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए कथित हमले के आरोपी व्यक्तियों को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए। न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक तापड़िया ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उनके मित्र सैयद तहसीन रजा को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए।
मामले की सुनवाई एक नवंबर को निर्धारित की। इससे पहले, 18 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोनों के खिलाफ 400 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें हत्या का प्रयास, हमला करना और एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं। इस बीच, अदालत ने खिमजीभाई की चिकित्सा सहायता की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों से एक मेडिकल रिपोर्ट मांगी।
आरोपियों की ओर से दायर याचिका में में कहा गया है कि उन्हें दृष्टि संबंधी समस्या है, जिससे बार-बार सिरदर्द होता है। खिमजीभाई इसलिए नाराज़ थे क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का समर्थन किया था, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
खिमजीभाई द्वारा कथित हमले के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश' का हिस्सा बताया था। मुख्यमंत्री का डॉक्टरों ने इलाज किया और उनकी एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) जांच की गई।
