लखनऊ, 26 जुलाई (एजेंसी)
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि आशीष राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। लखनऊ पीठ ने 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी।