Tribune
PT
About Us Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Asaram Interim Bail : आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाए जाने से खौफ में पीड़िता का परिवार, कहा - सिर्फ भगवान पर ही निर्भर हैं...

आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाए जाने पर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने जताई चिंता
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
आसाराम। -फाइल फोटो
Advertisement

शाहजहांपुर (उप्र), 30 मार्च (भाषा)

Asaram Interim Bail : दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कहा है कि अब उनके परिवार के सामने खतरा बढ़ गया है क्योंकि आसाराम कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है।

Advertisement

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी पीड़िता के पिता ने आसाराम को बार बार जमानत दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और दावा किया कि वह हर किसी को अपने हिसाब से चला रहा है। पीड़िता के साथ 2013 में आसाराम के जोधपुर स्थित आश्रम में दुष्कर्म किया गया था, उस दौरान वह नाबालिग (16) थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम को हृदय रोग एवं वृद्धावस्था संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए शुक्रवार को अंतरिम जमानत प्रदान की।

आसाराम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शालीन मेहता ने दलील दी कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और उनके लिए उपलब्ध एकमात्र उपचार आयुर्वेदिक 'पंचकर्म' है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जोधपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचार अभी शुरू ही हुआ है और इसमें तीन महीने और लगेंगे। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘ जब आसाराम जेल में था, तो यह हमारी जीत थी। अब वह हर किसी को अपने हिसाब से चला रहा है। मुझे आश्चर्य है कि अदालत बार-बार आसाराम को अंतरिम जमानत दे रही है, पहले सात दिन के लिए, फिर 12 दिन के लिए, फिर ढाई महीने के लिए और अब तीन महीने के लिए।''

गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सात जनवरी को आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी थी। तीन महीने की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय में एक अप्रैल से अगले तीन महीने के लिए जमानत की मांग की। पीड़िता के पिता ने दावा किया, ‘‘ हमने वकील से आपत्ति दर्ज कराने को कहा, हमने सारे कागजात तैयार करके उन्हें दे दिये थे, लेकिन उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई और हमें चक्कर कटवाते रहे। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ बार-बार अनुरोध के बाद भी हमारे वकील ने अदालत में आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने आसाराम को फिर से तीन महीने के लिए जमानत दे दी।''

दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने दावा किया कि जब से आसाराम जेल से बाहर आया है, उसके समर्थक कह रहे हैं कि वह वापस नहीं जाएगा, अब उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वयंभू बाबा जोधपुर से इंदौर, उज्जैन और सूरत तक यात्रा कर रहा है और अपने अनुयायियों से मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ उसे कैसी बीमारी है? अब हमारे परिवार पर खतरा बढ़ गया है। वह कभी भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। अब हम सिर्फ भगवान पर ही निर्भर हैं।''

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के घर पर एक सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है और उसे दो बंदूकधारी भी दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि इसके अलावा पीड़िता के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे पीड़िता के पूरे घर की निगरानी की जा सके। स्थानीय कोतवाली पुलिस को रात में गश्त के दौरान पीड़िता के घर पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारे अधिकारी पीड़िता के परिवार की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रहे हैं।''

Advertisement
×