मुंबई, 15 दिसंबर (एजेंसी)
बाम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के कार्यालय में साप्ताहिक पेशी से छूट दे दी। एकल पीठ ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देते समय लगाई गई शर्त कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होना होगा, को संशोधित किया जाता है। पीठ ने कहा, ‘आवेदक (आर्यन) एजेंसी द्वारा निर्देश दिए जाने पर एनसीबी के दिल्ली स्थित कार्यालय में उपस्थित होंगे, बशर्ते एनसीबी आवेदक को 72 घंटे का नोटिस जारी करे।’
अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी संशोधित किया, जिसके तहत उन्हें हर बार मुंबई से बाहर जाने पर एनसीबी को अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना पड़ता था। ‘आवेदक यदि अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली की यात्रा कर रहा है तो उसे अपना यात्रा कार्यक्रम जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वह मुंबई के बाहर किसी अन्य यात्रा के मामले में अपना यात्रा कार्यक्रम एनसीबी को प्रस्तुत करेगा।’