कोलकाता, 22 अप्रैल (एजेंसी)
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और उससे सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का सोमवार को आदेश देते हुए इसे अमान्य एवं अवैध करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिला वेतन सालाना 12 फीसदी ब्याज के साथ वापस लेने को कहा है। स्कूलों में 25000 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।
जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने सीबीआई को (रद्द की गई) नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की तारीख के बाद एक पखवाड़े में नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।