मुंबई, 15 नवंबर (एजेंसी)
करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें और हिरासत में देने का अनुरोध किया था। ईडी ने मामले में पूछताछ के बाद एक नवंबर को देशमुख को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। मामले में आज ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को विशेष न्यायाधीश एच एस साथभाई के समक्ष पेश किया गया। विशेष अदालत ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच एजेंसी ने उनका और रिमांड नहीं मांगा।
देशमुख (71) को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, उनकी कानूनी टीम ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर आग्रह किया कि राकांपा नेता की उम्र और चिकित्सा संबंधी चीजों को देखते हुए उन्हें घर के भोजन और दवाओं की अनुमति दी जाए। राकांपा नेता के वकीलों ने यह कहकर पूर्व मंत्री को बिस्तर उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया कि देशमुख की पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द है और वह फर्श पर नहीं सो पाएंगे। अदालत ने जेल अधिकारियों को राकांपा नेता को बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसने यह भी कहा कि वह डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं ले सकते हैं। हालांकि, अदालत ने घर के खाने संबंधी उनके आग्रह को लंबित रखा और कहा कि यदि भोजन के बारे में कोई शिकायत है तो कुछ दिन बाद वह अदालत से संपर्क कर सकते हैं।