ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

एलएलबी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को एआईबीई परीक्षा देने दें

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम निर्देश
Advertisement

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया कि वह इस साल छात्रों को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) देने की अनुमति दे। एआईबीई विधि स्नातकों को वकील के रूप में पंजीकृत करने के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा है।

Advertisement

शीर्ष अदालत ने कहा कि एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्रों को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता, तथा यदि उन्हें इस वर्ष बार परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई तो उनका एक वर्ष खराब हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मुद्दे पर 2023 के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के अनुसरण में बीसीआई द्वारा एआईबीई के लिए नियम नहीं बनाने पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 फरवरी को एआईबीई आयोजित करने के बीसीआई के अधिकार पर मुहर लगाई थी। न्यायालय ने अंतिम सेमेस्टर के कानून के विद्यार्थियों को पात्रता का उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर एआईबीई परीक्षा देने की अनुमति के न्याय मित्र के सुझाव को भी स्वीकार कर लिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए बीसीआई उन सभी छात्रों के पंजीकरण की अनुमति दे जो संविधान पीठ के जस्टिस कौल द्वारा दिए फैसले के दायरे में आते हैं। इस तरह के निर्देश के अभाव में, राज्य विश्वविद्यालयों में कई परीक्षाओं में शामिल हुए और परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र असमंजस में रह जाएंगे।’

Advertisement

Related News