अगस्ता वेस्टलैंड : क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
नयी दिल्ली, 28 फरवरी (एजेंसी)दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार, इतालवी विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताएं सामने आई हैं। ईडी के वकील ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटिश नागरिक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत दिए जाने के लिए दोहरे परीक्षण को पूरा नहीं करता है और उसके फरार होने का खतरा है। मिशेल के वकील ने इस आधार पर राहत मांगी कि वह पहले ही काफी समय हिरासत में बिता चुका है। उन्होंने कहा कि धन शोधन निरोधक कानून के तहत अधिकतम सजा सात वर्ष है, लेकिन जेम्स छह वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।