Abbas Ansari Case : गैंगस्टर केस में अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, SC ने जमानत शर्तों में दी ढील
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत शर्तों में ढील दी
Abbas Ansari Case : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी पर लगाई गई जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें जांच अधिकारियों को पूर्व सूचना देकर राज्य से बाहर यात्रा करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अंसारी से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी न हो और उन्हें मामलों के शीघ्र निपटारे में सहयोग करने का निर्देश दिया।
पीठ ने आदेश दिया, ‘‘याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा करने की अनुमति है, बशर्ते वह निचली अदालत को अपनी यात्रा के स्थान का विवरण और जांच अधिकारी को संपर्क नंबर उपलब्ध कराए और यह भी सुनिश्चित करे कि मुकदमे की कार्यवाही में कोई बाधा या देरी न हो।''
पीठ ने दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा से कहा कि वह उन मामलों को छोड़कर, जिनमें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट दी गई है, निचली अदालत में पेश हों। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि गैंगस्टर मामले में मुकदमा जारी है और उन्हें शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।
नटराज ने कहा, ‘‘उनके (अंसारी) खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटारे में सहयोग करने के लिए आवश्यक निर्देशों के साथ इस याचिका का निपटारा किया जा सकता है।'' पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अंसारी को विचाराधीन मामलों के बारे में न बोलने की शर्त का पालन करना होगा, हांलाकि वह जन कल्याण या विकास जैसे किसी अन्य मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अंसारी हमेशा लोगों के कल्याण, अर्थव्यवस्था की स्थिति और अन्य मुद्दों पर बोल सकते हैं।
शीर्ष अदालत, जिसने सात मार्च को अंसारी को अंतरिम जमानत दी थी, समय-समय पर उनकी जमानत शर्तों में ढील देती रही है। अंसारी को चार नवंबर, 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया और छह सितंबर, 2024 को गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2, 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन सभी पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया है।