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आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा छेड़छाड़ के दोषी करार

तरनतारन कोर्ट ने 12 साल पुराने केस में सुनाया फैसला, सजा कल
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पंजाब के एक बहुचर्चित पुराने मामले में बुधवार को अहम मोड़ आया। तरनतारन की जिला अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के केस में दोषी करार दिया। एडिशनल सेशंस जज प्रेम कुमार की अदालत ने मामले में कुल सात लोगों को दोषी माना है। फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

मामला उस समय का है जब मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। आरोप है कि 4 सितंबर, 2013 को युवती हरबिंदर कौर परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंची थी। कुछ टैक्सी चालकों ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने भी दुर्व्यवहार किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए। मामला संसद तक गूंजा था। इस बीच, लालपुरा के वकील ने कहा है कि फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

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