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सिडनी में 8 महीने की गर्भवती भारतीय महिला की BMW की टक्कर से मौत

Sydney Indian woman accident: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 33 वर्षीय गर्भवती भारतीय महिला समन्विता धरेश्वर की मौत हो गई। वह आठ महीने की गर्भवती थीं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद अपने दूसरे बच्चे को...
समन्विता धरेश्वर की लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वह एक अनुभवी आईटी सिस्टम विश्लेषक थीं।
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Sydney Indian woman accident: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 33 वर्षीय गर्भवती भारतीय महिला समन्विता धरेश्वर की मौत हो गई। वह आठ महीने की गर्भवती थीं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थीं।

घटना पिछले शुक्रवार रात की है, जब समन्विता अपने पति और तीन वर्षीय बेटे के साथ शाम की सैर पर निकली थीं। पुलिस के अनुसार, George Street, Hornsby पर लगभग 8 बजे एक Kia Carnival वाहन ने परिवार को सड़क पार करने देने के लिए गति धीमी की थी। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में आ रही BMW ने Kia को जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि Kia आगे की ओर धकेल दी गई और उसने कार ने पार्क के प्रवेश द्वार पर चल रही समन्विता को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत Westmead Hospital ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी और उनके अजन्मे बच्चे की जान नहीं बचा सके।

19 वर्षीय BMW चालक गिरफ्तार

पुलिस ने BMW चलाने वाले युवक की पहचान 19 वर्षीय आरोन पापाज़ोग्लू के रूप में की है, जो P-plate ड्राइवर (नौसिखिया चालक श्रेणी) है। हादसे में Kia और BMW के ड्राइवर सुरक्षित बच गए। पुलिस ने यह नहीं बताया कि समन्विता के पति या बेटे को चोट आई या नहीं।

पीड़िता IT क्षेत्र में कार्यरत थीं

समन्विता धरेश्वर के LinkedIn प्रोफाइल के अनुसार, वह IT सिस्टम एनालिस्ट थीं और बिज़नेस एप्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एवं सपोर्ट में अनुभवी थीं। वह Alsco Uniforms में टेस्ट एनालिस्ट के पद पर कार्यरत थीं।

गंभीर धाराओं में केस दर्ज, जमानत खारिज

आरोपी पापाज़ोग्लू को बाद में उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उस पर लगे आरोप हैं- खतरनाक ड्राइविंग से मौत, लापरवाही से मौत, भ्रूण की मृत्यु का कारण बनने का आरोप। मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

Zoe’s Law के तहत चलेगा मामला

यह मामला Zoe’s Law (2022) के तहत आगे बढ़ेगा। न्यू साउथ वेल्स में बने इस कानून के तहत, यदि किसी अपराध के कारण अजन्मे बच्चे की मृत्यु होती है, तो दोषी को सजा में तीन साल तक की अतिरिक्त सजा दी जा सकती है।

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