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415 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! Al Falah Group के चेयरमैन सिद्दीकी 13 दिन की ED हिरासत में

Al Falah Group: दिल्ली की एक अदालत ने अल फलाह ग्रुप (Al Falah Group) के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में ऐसे...
अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फाइल फोटो। पीटीआई
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Al Falah Group: दिल्ली की एक अदालत ने अल फलाह ग्रुप (Al Falah Group) के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में ऐसे ठोस आधार मौजूद हैं जिनसे यह विश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और धन शोधन (money laundering) को अंजाम दिया है।

यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने गत देर रात अपने कैंप कार्यालय में पारित किया। आदेश में दर्ज है कि सिद्दीकी को 18 नवंबर देर रात PMLA की धारा 19 के तहत औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। ED ने उनसे पूछताछ के लिए हिरासत मांगी थी, ताकि कथित अपराध से जुड़े धन के प्रवाह, गलत मंजूरियों और दस्तावेजों के संबंध में जांच पूरी की जा सके।

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ED के मुताबिक बड़ा फर्जीवाड़ा और फंड डायवर्जन

ED ने अदालत को बताया कि Al-Falah यूनिवर्सिटी और इसके संस्थानों ने समाप्त हो चुकी NAAC ग्रेडिंग को मान्य दिखाया। UGC Act की धारा 12(B) के तहत मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा किया, जबकि विश्वविद्यालय ने इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था। ऐसे दावों के आधार पर छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित कर 2018-19 से 2024-25 के बीच लगभग 415 करोड़ रुपये फीस के रूप में वसूले गए। अदालत ने माना कि छात्रों को गुमराह कर वसूला गया यह पैसा धोखाधड़ी से अर्जित ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ की श्रेणी में आता है।

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