नयी दिल्ली, 3 मार्च (एजेंसियां)
सुप्रीमकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर कश्मीरी नेता फारुक अब्दुल्ला के बयानों पर उनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ‘सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता।’ कोर्ट में रजत शर्मा नाम के एक शख्स ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिका में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही कार्यवाही की है, उनके खिलाफ न केवल गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जाए।