नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि कल रुड़की में निर्धारित ‘धर्म संसद’ में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। पीठ ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर गौर किया कि अधिकारियों को विश्वास है कि आयोजन के दौरान कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। पीठ ने कहा, ‘आपके आश्वासन के बावजूद कोई अप्रिय स्थिति होने पर हम मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम इसे रिकॉर्ड में डाल रहे हैं।’