नयी दिल्ली, 2 मई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के अनुरोध पर सोमवार को केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया। जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने उसे पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। लगभग 26 साल से जेल में कैद होने के आधार पर उसने इस सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है। जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में अन्य सह-दोषियों की अपीलों का लंबित होना, राजोआना की याचिका पर फैसला लेने के आड़े नहीं आएगा। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट में संलिप्तता का दोषी ठहराया गया था। इस विस्फोट में बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी।