नयी दिल्ली (एजेंसी) : केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई है। अस्थाना की नियुक्ति का बचाव करते हुए केंद्र ने अपने शपथपत्र में कहा है कि उसे दिल्ली के पुलिस प्रमुख के रूप में किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस हुई जिसके पास किसी बड़े राज्य में किसी बड़े पुलिस बल का नेतृत्व करने एवं राजनीतिक एवं लोक व्यवस्था से जुड़ी समस्या से निपटने तथा किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का व्यापक अनुभव हो। शपथपत्र उस जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है जिसमें अस्थाना को नियुक्त किए जाने और सेवा विस्तार दिए जाने के 27 जुलाई के गृह मंत्रालय के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।