यह एक परिवार के लिए खुशी की बात है कि 29 साल की लंबी कानूनी लड़ाई से उसके एक सदस्य को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति मिली है। लेकिन दुख की बात यह कि नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति पाने वाले पूर्ण सिंह बारावाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका वर्ष 2019 में निधन हो गया था। गुड़गांव गांव निवासी पूर्ण सिंह बारावाल कानूनगो के पद पर विभिन्न जिलों में तैनात रहे। नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए सरकार के खिलाफ वर्ष 1996 में उन्होंने मुकदमा दायर किया था। जब तक वह जीवित रहे अपने मुकदमे में मजबूत पैरवी करते रहे। वर्ष 2019 में उनका निधन हो गया। लेकिन मुकदमा अदालत में चलता रहा। उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 29 वर्ष की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद न्याय मिला। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश पारित किए हैं कि स्व. पूर्ण सिंह बारवाल को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी जाए। उनकी गरिमा व पद के सभी लाभ पिछली तारीख से देना सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट के इस फैसले से पूरे परिवार और उनके गांव गुड़गांव में खुशी की लहर है। उनके पोत्र देशांत बारावाल जिला न्यायालय गुरुग्राम में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उन्होंने स्वयं भी इस कानूनी लड़ाई को अधिवक्ता बनने के बाद अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविंद चौहान ने परिवार को बधाई दी है।

