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2000 के नोट वापसी संबंधी याचिका खारिज

नयी दिल्ली (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति...

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नयी दिल्ली (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय से संबंधित मामला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई अपील को खारिज कर दिया।

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