मुम्बई, 2 फरवरी (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित फर्जी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई 9 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। दासगुप्ता ने यह दलील देते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि इस मामले में अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा ने उन्हें पिछले साल 24 दिसंबर में टीआरपी मामले में गिरफ्तार किया था। मंगलवार को दासगुप्ता के वकीलों ने अदालत से कहा कि बार्क के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रीढ़ की समस्या है और उन्हें चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है। जस्टिस नाईक ने बयान दर्ज किया और मामले की सुनवाई 9 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। दासगुप्ता पर अपने पद का दुरूपयोग करने और रिपब्लकि टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है।