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‘ठग लाइफ’ कर्नाटक में होगी रिलीज, कमल हासन काे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

अदालत ने कहा- लोगों के सर पर बंदूक नहीं तानी जा सकती
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अभिनेता कमल हासन। -फाइल फोटो
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नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा)

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ' को राज्य में रिलीज नहीं किये जाने को लेकर कर्नाटक सरकार को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ और नैतिकता के तथाकथित पहरेदारों को सड़कों पर हंगामा करने इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तानी जा सकती।

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शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया और कहा कि एक बार जब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो उसे सभी राज्यों में रिलीज किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यदि कमल हासन ने कुछ भी असुविधाजनक कहा है तो उसे अटल सत्य नहीं माना जा सकता और कर्नाटक के प्रबुद्ध लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि वह गलत थे। शीर्ष अदालत ने कन्नड़ भाषा को लेकर कमल हासन की टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए उच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणियों की भी आलोचना की। पीठ ने उच्च न्यायालय में लंबित फिल्म से संबंधित मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिया तथा मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की।

‘ठग लाइफ' पांच जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। वर्ष 1987 में आई ‘नायकन' के बाद हासन और फिल्म निर्माता मणिरत्नम की जोड़ी वाली तमिल फिल्म 'ठग लाइफ' कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकी, क्योंकि 70 वर्षीय हासन ने कन्नड़ भाषा के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। शीर्ष अदालत कर्नाटक में फिल्म की रिलीज न होने को चुनौती देने वाले एम महेश रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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