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Saif Ali Khan Attacked Case : कोर्ट ने सैफ अली खान के हमलावर की जमानत याचिका पर मांगा जवाब, किया गया है ये दावा

यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एम. पाटिल के समक्ष सुनवाई के लिए आई
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मुंबई, 1 अप्रैल (भाषा)

Saif Ali Khan Attacked Case : महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका पर पुलिस से मंगलवार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

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आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने पिछले सप्ताह दायर आवेदन में दावा किया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया। उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एम. पाटिल के समक्ष सुनवाई के लिए आई। आरोपी की पैरवी करने वाले वकील अजय गवली ने बताया कि कोर्ट ने मामले में पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सैफ अली खान (54) पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने चाकू से कई बार वार किया था। इसके बाद लीलावती अस्पताल में सैफ की आपातकालीन सर्जरी की गई थी और 5 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। पुलिस ने हमले के दो दिन बाद शरीफुल को गिरफ्तार किया था।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है और केवल आरोप पत्र दाखिल किया जाना बाकी है। इसमें दावा किया गया कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है तथा ‘‘उसे और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

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